प्रमुख सचिव आयुष अवमानना में तलब, मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में तलब किया है। कोर्ट ने उनको 21 अगस्त को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी प्रमुख सचिव को 72 घंटे में तामील करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने रेखा श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर दिया है। आयुष विभाग ने याची को मृतक आश्रित कोटे के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया था। याची ने इसे अस्वीकार करते हुए तृतीय श्रेणी पर नियुक्ति की मांग की। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
हाईकोर्ट ने याची को तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि पद खाली न हो तो सुपरन्यूमेनरी पद पर नियुक्ति की जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने निदेशक आयुर्वेदिक सेवा निदेशालय को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्होंने उसी आधार पर तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति से इंकार कर दिया, जिसे कोर्ट ने नहीं माना था।
कोर्ट ने निदेशक एसएन सिंह को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार दिया और आरोप निर्मित करने के लिए तलब किया तो कहा गया कि शासन स्तर पर अनुमोदन होना है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। किंतु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और प्रमुख सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।