लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने की कार्यवाही तेजी से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाल में ही प्रदेश के कई हिस्सों में राशि जारी करने की कार्यवाही में आ रही देरी की शिकायतों पर यह निर्देश जारी किया गया है
कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार और बचाव के लिए कार्यरत था तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि उसकी मृत्यु संक्रमण से हुई है। इस राशि की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
इस शासनादेश का लाभ इस संबंध में केंद्र की बीमा योजना से छूटे समस्त विभागों, निगमों, स्वायतशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों तथा सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्थायी व अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को मिलना है।
सरकार ने कोविड-19 के कार्यों में लगे कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख की एकमुश्त सहायता राशि देने का फैसला गत 11 अप्रैल को किया था। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके लिए संबंधित कार्मिक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना होगा। केवल विभागाध्यक्ष को प्रमाणित करना होगा