NPS में होने जा रहा है यह बदलाव, बहुत जल्द शुरू होगा SIP ऑप्शन
अगर आप NPS (National Pension System) सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। बहुत जल्द आप नैशनल पेंशन सिस्टम में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के तहत निवेश कर पाएंगे।
NPS में एसआईपी उसी तरह काम करेगा जिस तरह यह म्यूचुअल फंड में काम करता है। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद आपके अकाउंट से एक तय तारीख को खुद-ब-खुद पैसे कट जाएंगे। हालांकि कस्टमर के ऑर्डर के बाद ही बैंक इस सेवा को शुरू करता है। इस सुविधा को शुरू नहीं करवाने पर आपको हर महीने किस्त जमा करना होगा।
बहुत जल्द शुरू होगा SIP ऑप्शन
SIP सर्विस शुरू करने की दिशा फिलहाल में NSDL काम कर रही है। हालांकि इस सेवा को कब तक शुरू किया जाएगा, इसको लेकर अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ऑटो डेबिट की सुविधा शुरू हो जाने से रीटेल इन्वेस्टर्स को काफी आसानी होगी। पिछले दिनों सरकार ने NPS tier-II अकाउंट को इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत शामिल किया है। पहले NPS tier-II में लॉक-इन का ऑप्शन नहीं था। अब इसके लिए 3 साल का लॉक-इन हो गया है। इसकी लिमिट 1.5 लाख तक है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ELSS जैसी स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है।
NPS अकाउंट कितने तरह के होते हैं?
नैशनल पेंशन सिस्टम दो तरह- Tier-1, Tier-2, का होता है। दोनों अकाउंट में कुछ अंतर है जिसे समझना जरूरी है। Tier-1 अकाउंट से रिटायरमेंट के बाद भी आप एकसाथ सारे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। Tier-2 अकाउंट से सब्सक्राइबर एकसाथ पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
नैशनल पेंशन सिस्टम क्या है?
NPS एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसे जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। 2009 में इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया। इसके तहत एक एंप्लॉयी रिटायर होने तक इस फंड में जमा करता है। रिटायर होने के बाद वह कॉर्पस का एक हिस्सा एकसाथ निकाल सकता है और बाकी उसे पेंशन के रूप में मिलती है। एक शख्स अपने लिए एक ही एनपीएस सब्सक्राइब कर सकता है।
NPS से कब पैसा निकाल सकते हैं?
यह एक पेंशन प्रॉडक्ट है, इसलिए 60 साल से पहले इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता है। 60 साल के बाद कॉर्पस से मैक्सिमम 60 पर्सेंट निकाला जा सकता है जो टैक्स फ्री होता है। कॉर्पस का 40 पर्सेंट नहीं निकाला जा सकता है और सालाना इनकम के लिए सब्सक्राइबर को इसका इस्तेमाल PFRDA लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियों में करना होगा।
60 साल से पहले पैसा निकाला जा सकता है?
अगर कोई सब्सक्राइबर चाहता है कि वह 60 साल की उम्र में एकमुश्त पैसा नहीं ले तो वह उसे 70 साल की उम्र तक टाल सकता है। हालांकि उसके आगे इसे नहीं टाला जा सकता है। अगर आप 60 साल की उम्र से पहले निकासी करना चाहते हैं तो जितना जमा है उसका अधिकतम 20 फीसदी निकाला जा सकता है। 80 फीसदी का निवेश सालाना इनकम के लिए करना होगा।