Aadhaar में कितनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम और डेट ऑफ बर्थ? यहां जानें
How to update aadhar card name and date of birth: यूआईडीएआई द्वारा अपडेट करने के नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्डधारकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आधार कार्ड में नाम को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है।
How to update aadhar card name and date of birth: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने हाल में आधार अपडेशन के नियमों में बदलाव किया था। आधार कार्ड में आपको हमेशा नई और सही जानकारी ही रखनी चाहिए। ऐसा न होने पर कई मौकों पर आपका आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं होता।
यूआईडीएआई द्वारा अपडेट करने के नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्डधारकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आधार कार्ड में नाम को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है?
आधार में नाम सिर्फ दो ही बार अपडेट किया जा सकता है तो वहीं जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ के नियम थोड़े सख्त हैं। डेट ऑफ बर्थ में बदलाव नामांकन के वक्त दर्ज की गई उम्र से तीन साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ बदलाव किया जा सकता है।
यानी अगर किसी ने आधार कार्ड बनवाते समय अपनी जो उम्र लिखवाई थी उसमें वह एक से लेकर तीन साल तक या तो जोड़ सकता है या घटा सकता है। ऐसे में आप अपने आधार में अगर डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करवाएं तो बड़ी ही सावधानी से ऐसा करें।
आप आधार में नाम और डेट ऑफ बर्थ के अलाव अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंग (जेंडर) और बायोमेट्रिक (फोटो, फिंगरप्रिंट+आंख की पुतली) अपडेट करा सकते हैं। आधार अपडेट कराने के लिए देशभर में 21 आधार केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि आधार सेंटर पर जाने से पहले आपको यूआईडीएआई पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा।