कल से लागू होगा नया उपभोक्ता कानून, मिलावटी उत्पाद पर सख्त सजा होगी, शिकायत करना होगा आसान
किसी सामान या सेवा में कमी है, तो आप आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते है। सोमवार से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार 20 जुलाई से नया उपभोक्ता कानून लागू कर रही है जो 1986 के कानून की जगह लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी व खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
यह कानून उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। कानून में 50 लाख रुपये तक जुर्माना और कई साल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी काफी आसान बनाया गया है। उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नए उपभोक्ता कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जनहित याचिका दे सकेंगे नए कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन होगा। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता सेल जा सकेंगे।
जनहित याचिका अब उपभोक्ता फोरम में दाखिल की जा सकेगी जबकि पहले के कानून में ऐसा नहीं था। उपभोक्ता फोरम में मामले दाखिल करने का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपये तक की शिकायत कर सकेंगे जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में एक करोड़ रुपये से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई होगी। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपये से ऊपरके मामलों की सीधी सुनवाई होगी।
उपभोक्ता फोरम खुद कार्रवाई कर सकेंगे नए कानून में उपभोक्ताओं के साथ उपभोक्ता फोरम को भी काफी अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत जिला फोरम को लगता है कि किसी मामले में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का हित जुड़ा है तो वह बिना उपभोक्ता की शिकायत के उसपर फैसला ले सकता है। साथ ही उसे राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को सीधे भेज सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ऐसी पहल कर चुके हैं। अब उपभोक्ता फोरम को भी यह अधिकार मिल जाएगा।