लखनऊ। निकाय अधिकारियों के तबादले के नाम पर होने वाली वसूली रोकने और योग्य और अच्छे अफसरों को बेहतर तैनाती देने के लिए मेरिट व्यवस्था लागू कर दी गई है। मेरिट के टॉपरों को मनचाही तैनाती दी जाएगी।
कितने काम पर कितना अंकः कर व राजस्व निरीक्षकों को संपत्ति कर की 50 से 75 फीसदी वसूली पर पांच अंक, 75 फीसदी से अधिक वसूली पर 10 अंक मिलेंगे। बकाया वसूली में 50 से 75 फीसदी पर पांच और 75 फीसदी से अधिक वसूली पर 10 अंक मिलेंगे। यूजर चार्ज की वसूली पर पांच अंक मिलेंगे। अभियंताओं के लिए 50 से 75 प्रतिशत शिकायतों के निस्तारण पर पांच अंक और 75 प्रतिशत से अधिक के निस्तारण पर 10 अंक मिलेंगे।