ऑनलाइन जन्म -मृत्यु प्रमाणपत्र व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी जल्द
08 Jun 2020
अनलॉक-1 शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर के सभी निकायों में ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी। लागू करने के साथ ही निकाय निदेशालय को इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके यहां यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। निदेशालय इसके आधार पर इसका सत्यापन कराएगा।
केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2020 से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था अनिवार्य की है। यूपी के निकायों में इसके आधार पर इस साफ्टवेयर से ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी।
फरवरी के बाद मार्च में लॉकडाउन लागू होने के चलते यह व्यवस्था प्रदेश के सभी निकायों में लागू नहीं हो सकी। निदेशालय के मिली सूचना के मुताबिक 654 में करीब 150 निकायों में ही अभी ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था लागू हो पाई है।
स्थाई निकाय निदेशक डा. काजल ने नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि सीआरएस साफ्टवेयर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए।
इसके साथ ही इस संबंध में प्रमाण पत्र भी दिया जाए कि उनके यहां इसे लागू कर दिया गया है। प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी देने को कहा गया है, जिससे जांच के दौरान कमी मिलने पर उससे पूछताछ की जा सके।
कर्मी ही नहीं चाहते ऑनलाइन व्यवस्था
सूत्रों का कहना है कि निकायों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी न होने के पीछे कर्मचारी हैं। वजह, मैनुआल काम करने में वे अपने हिसाब से मनमाने तरीके से इसे बनाते और देते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि कर्मचारी जरूरत के आधार पर इसमें हेराफेरी भी करते रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी होते ही उनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और आवेदन के बाद तय समय में इसे बनाकर देना अनिवार्य हो जाएगा।