यात्रा भत्ता पर आयकर छूट का दावा कर सकेंगे, सरकार ने दी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत
★ सुविधा
● सीबीडीटी ने आयकर के नियमों में बदलाव किया
● स्थानांतरण के मामले में यात्रा पर किया गया खर्च भी शामिल
नई दिल्ली : नई कर व्यवस्था में कर्मचारियों को नियोक्ताओं से प्राप्त यात्रा भत्ते पर आयकर से छूट का दावा करने की सुविधा दे दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए आयकर के नियमों में बदलाव कर दिया है। संशोधन के बाद अब कर्मचारी कुछ चुनिंदा मामलों में आयकर से छूट का दावा कर सकते हैं।
इन चुनिंदा मामलों में यात्रा या स्थानांतरण के मामले में आने-जाने के खर्च के लिए दिया गया भत्ता, यात्रा की अवधि के दौरान दिया गया कोई अन्य भत्ता, सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति की स्थिति में एक कर्मचारी को दैनिक खर्च पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता आदि शामिल किया गया है। इस बारे में काफी समय से मांग उठ रही थी।