यूपी में पुलिस के हेड कांस्टेबल को विवेचना का अधिकार देने की तैयारी
18 Jun 2020
पुलिस के हेड कांस्टेबल को भी विवेचना का अधिकार देने की तैयारी चल रही है। विवेचना का अधिकार देने के लिए असंज्ञेय अपराध (एनसीआर) के सभी मामलों समेत कुल 11 प्रकार के अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है। गृह विभाग की पहल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बुधवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण दिया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है।
इससे पहले एडीजी स्थापना की तरफ से चार मार्च 2020 को इस संबंध में शासन को पत्र लिया गया था। इस पत्र में नागरिक पुलिस के सभी हेड कांस्टेबल (मुख्य आरक्षी) को 11 श्रेणियों के तहत किए जाने वाले अपराधों की विवेचना का अधिकार दिए जाने के लिए अधिसूचना जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था। उनके इस पत्र पर विचार करते हुए गृह विभाग ने बुधवार को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम नियत किया। सचिव गृह एसके भगत ने इस संबंध में डीजीपी, एडीजी स्थापना, एडीजी कानून-व्यवस्था तथा डीआईजी स्थापना-कार्मिक को संबोधित करते हुए पत्र भेजा था।
पुलिस विभाग की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सब इंस्पेक्टर के नीचे के पुलिसकर्मी को मुकदमों की विवेचना का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने पर शासन स्तर से हेड कांस्टेबल को भी विवेचक के अधिकार देने की अधिसूचना जारी होगी। इससे सब इंस्पेक्टरों, सीनियर सब इंस्पेक्टरों व इंस्पेक्टरों पर विवेचना का बोझ कम हो जाएगा ।