गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर अब 10 हजार तक जुर्माना
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
लखनऊ | 17 Jun 2020
अब दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक यह जुर्माना 500 रुपये था।
इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना एक हजार रुपये था।
उ.प्र.मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।