सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का जन्मतिथि विवाद न सुनना अनुचित - हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की जन्मतिथि को लेकर उत्पन्न विवाद पर सुनवाई न करना अनुचित है। सेवा के अंतिम पड़ाव में जन्मतिथि हाईकोर्ट ने कहा सुधार की मांग में न्याय के दरवाजे बंद दाखिल याचिका सुनने से इंकार कर न्याय के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को जन्मतिथि में सुधार की मांग उचित फोरम में उठाए की छूट दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने बदायूं के रणवीर की विशेष अपील पर दिया है। याची 25 जनवरी 87 को बेलदार पद पर नियुक्त हुआ था। नवंबर 2011 में उसकी सेवा नियमित कर दी गई।