प्रवासी मजदूर : 90 दिन यूपी में काम किया तो 5 लाख का बीमा
06 Jun 2020
प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे।
इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता व पांच लाख का बीमा समेत 17 तरह की कई अन्य राहत देने वाली योजनाओं की सुविधा पा सकेंगे। ये सुविधाएं श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से दी जाएंगी।
कहां कराएं पंजीकरण: 90 दिन प्रदेश में काम करने के बाद जिले के श्रम अधिकारी के यहां या जनसुविधा केन्द्र पर अपना 20 रुपये में पंजीकरण और तीन साल तक 20-20 रुपये नवीनीकरण फीस, इस तरह 80 रुपये में पंजीकरण हो जाएगा। श्रमिक को 90 दिन प्रदेश में काम करने का खुद का घोषित प्रमाण पत्र देना होगा।