एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक
लखनऊ। शासन ने हर प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ सभी विभागों के बजट में वहद निर्माण कार्य तथा जमीन खरीद के लिए प्रावधान राशि भी 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेंगी। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल की ओर से बुधवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व में आई कमी के कारण कैश मैनेजमेंट के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है। किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान 30 सितंबर के बाद ही किया जाएगा।
संख्या | शासनादेश तिथि | शासनादेश श्रेणी | विषय | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 | 7/2020/बी-1-306/दस-2020-231/2020 | 17/06/2020 | शासनादेश |