दूसरे विभाग में जाने वालों के वेतन निर्धारण के नियम तय
राज्य मुख्यालय : शासन ने एक राजकीय सेवा से दूसरे राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण की शर्तों और प्रतिबंधों को स्पष्ट कर दिया है। यदि कार्मिक पूर्व पद के समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के तहत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान या एसीपी के लाभ से वेतन पा रहा है तो ऐसे प्रकरणों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
यदि वह राशि उच्च पे-लेवल की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उच्च पे-लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा। यदि नियुक्ति समान पे-लेवल के पद पर होती है तो नए पद पर उसका मूल वेतन वही रहेगा जो पूर्व के पद पर उसे मिल रहा था। यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति ऐसे पद पर होती है जो पूर्व पद की अपेक्षा निम्न पे-लेवल का है तो उसके पूर्व पद के पे-लेवल में मिल रहे मौलिक वेतन के समतुल्य राशि निम्न पद के पे-लेवल में तलाशी जाएगी।