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Thursday, May 7, 2020

मृतक आश्रित को नौकरी की जगह आर्थिक मदद नहीं दी जा सकती

शासन ने जल निगम के प्रस्ताव को नियमों के खिलाफ बताकर रद किया 

मृतक आश्रित को नौकरी की जगह आर्थिक मदद नहीं दी जा सकती



मृतक आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के बदले आर्थिक मदद मुहैया कराने के जल निगम के प्रस्ताव पर शासन ने रोक लगा दी है। शासन ने कहा है कि यह दो साल से लगी है नौकरी देने पर रोक व्यवस्था के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में निधन पर उनके परिवारीजनों में किसी एक को उनके स्थान पर अनुकंपा आधार पर प्रस्ताव पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। बनाई जा रही है। यह किस विनियमों, नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन 2018 मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में कहीं आदेशों या नियमों के अधीन है, इसका भी व्यवस्था नहीं है कि नौकरी के बजाए कोई जिक्र नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है आर्थिक सहायता दी जाए। में अचानक जल निगम ने मृतक आश्रित कोटे में नौकरियों पर रोक लगा दी। जल लिहाजा प्रस्ताव कि इसके बनाए जाने का औचित्य क्या निगम के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार यादव ने है? शासन केवल भारतीय संविधान के किया कि मृतक आश्रितों के परिवारीजनों अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई जाने को नौकरी देने के बजाए उनके परिवार को जल निगम एमडी वाली नियमावलियों व प्रकरणों पर ही आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। को लिखे पत्र में कहा है कि जल निगम द्वारा मृतक आश्रितों को सेवायोजन/ अनुमोदन दे सकता है। इसलिए जल इसकी अनुमति के लिए शासन को प्रस्ताव निगम के प्रस्ताव पर अनुमति दिया जाना भेजा गया। इस बीच जल निगम में मृतक आर्थिक सहायता के लिए विनियमावली संभव नहीं है। आश्रित कोटे पर भर्तियां पूरी तरह बंद रहीं।


मांगः तत्काल खोली जाएं कोटे की भर्तियां

जल निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आरके सिंह ने कहा है कि पहले भी संगठन कहता रहा है कि यह नियमावली संविधान के खिलाफ है, लेकिन अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर रहे और उन्होंने 2018 से मृतक आश्रितों की भर्ती रोक दी। अब जबकि शासन की तरफ से स्पष्ट आदेश आ गया है और उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह गलत बताया है तो अब उस समय से भर्तियां की जाएं, जब से मृतक आश्रितों की भर्तियों पर रोक लगी है। 



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