हैसियत प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन में बताना होगा मकसद
लखनऊ : लखनऊ : हैसियत प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक को अब इस प्रमाणपत्र का प्रयोजन भी दर्ज करना होगा। शासन ने ऑनलाइन हैसियत प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
नए शासनादेश के अनुसार यदि हैसियत प्रमाण पत्र ठेकेदारी के लिए जारी किया जा रहा है तो आवेदक को प्रमाणपत्र जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा की उसकी अचल और चल संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुपात 2:1 हो। तो हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्यांकन में चल संपत्ति का मूल्य अचल संपत्ति (भारमुक्त) के मूल्यांकन का आधा या उससे कम होना चाहिए।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बंधक परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन का प्रयोजन ठेकेदारी न होकर आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा, रोजगार में आरक्षण या सरकारी योजनाओं के तहत कोई आर्थिक लाभ लाभ प्राप्त करना है तो आवेदक को हैसियत प्रमाणपत्र जारी करते समय भी यह ध्यान रखा जाएगा कि उसकी अचल और चल संपत्तियों के बीच 2:1 का अनुपात हो। साथ ही, आवेदन की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बंधक परिसंपत्तियों को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।