प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी अब अपराध
लखनऊ : आमजन की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-3 में तमाम तिवारी ने आदेश जारी किए हैं सभी जिलाधिकारी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन कराएंगे। रोकथाम के सहलियतों का रास्ता खोल दिया है। उपायों को लागू करने के लिए चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा एक्सीडेंट कमांडर की तैनाती करेंगे। अभी टला नहीं है, इसलिए राहत के इन कदमों में शतों की भी सख्त बेड़ियां डाल दी गई हैं। अंदाजा इससे लगा सकते वह अपने क्षेत्राधिकार में उपायों को लागू कराने के उत्तरदायी होंगे। सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट कमांडर के दिशा-निर्देशन सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी में काम करेंगे। आने-जाने संबंधी अपराध माना जाएगा।
शासन द्वारा या अन्य जरूरी पास भी यही जारी गाइडलाइन का पालन कराने कमांडर जारी करेंगे। आदेश में के लिए हर जिले में जिलाधिकारी द्वारा एक्सीडेंट कमांडर की भी तैनाती की जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे कहा गया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन चरण के लिए जारी गाइडलाइन अधिनियम के प्रावधानों के तहत के साथ ही मुख्य सचिव आरके कार्रवाई की जाएगी।