अगले आदेश तक बंद रहेंगी जिला अदालतें
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बाबत महानिबंधक हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है। महानिबंधक ने इसकी सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत
हाईकोर्ट ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में अति आवश्यक मुकदमों के दाखिले व सुनवाई की प्रार्थना देने में सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर फोन कर प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। इलाहाबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर 14600 और लखनऊ पीठ के लिए 14601 है। इन पर कार्य दिवस में 10 से 4 बजे तक जानकारी ली जा सकेगी। इस बाबत संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कंप्यूटर ने अधिसूचना जारी की है। ब्यूरो
लॉकडाउन बढ़ाए जाने से हाईकोर्ट ने अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।
की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस बार नहीं होंगी हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां प्रयागराज। हाईकोर्ट में इस बार जून की छुट्टियां नहीं होंगी। लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक अदालतों के बंद रहने के कारण जून में भी काम होगा। जबकि सामान्यतः हाईकोर्ट में जून में ग्रीष्मावकाश रहता है लॉकडाउन बढ़ने के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट में भी न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा, केवल अति आवश्यक मामले सुने जाएंगे। हाईकोर्ट में 22 से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। जिला अदालतों में जारी कैलेंडर प्रभावी रहेगा। इनमें हर वर्ष की तरह ग्रीष्म अवकाश रहेगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में हुई अपलोड करने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक न्यायमूर्तियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर से अगले आदेश तक के लिए बंद अपैल से खुल जाना था लेकिन करने का निर्णय लिया गया।