प्रदेश में अंतर्जनपदीय यात्रा के लिए अब पास की जरूरत नहीं
लखनऊ। प्रदेश में लॉकडाउन चार बताया गया है कि अब चार पहिया के तहत अब एक जिले से दूसरे वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र रेड जोन से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब किसी अनुमति आवश्यकता नहीं है। केवल रेड जोन और बफर जोन में ही पाबंदियां लागू रहेंगी।
18 मई को लॉकडाउन चार के लिए जारी गाइडलाइन में लोगों को आने जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त दो बच्चों को भी साथ में ले जाया जा सकता है। मास्क सबके लिए अनिवार्य होगा। वहीं थ्री व्हीलर वाहन पर भी ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
वहीं दो पहिया वाहन की पर एक व्यक्ति को ही अनुमति होगी। यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे भी अनुमति दी जाएगी बाइक पर बैठे दोनों व्यक्तियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।