सरकारी व निजी कार्य स्थलों पर थूकना दंडनीय, लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। कार्य स्थलों पर थूकना अब दंडनीय होगा। साथ ही जुर्माना भी लगेगा। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी कर इस संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। इस आदेश से सरकारी व निजी कार्य स्थलों पर बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जहां भी कोई आसानी से दीवारों पर आसानी से पान या गुटखा खाकर थूक देता है।
कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर गृहमंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा, सार्वजनिक या कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। कार्य स्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देशों में मंत्रालय ने कहा, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम के अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए।
कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य। बिजनेस घंटे का पालन किया जाएगा। सभी प्रवेश व निकास द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने व सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।