Searching...
Monday, May 4, 2020

एकत्र नहीं हो सकेंगे पांच से अधिक व्यक्ति, उल्लंघन पर मिलेगी सजा, लॉकडाउन-3 का पालन कराने को हर जिले में तैनात होंगे इंसीडेंट कमांडर

एकत्र नहीं हो सकेंगे पांच से अधिक व्यक्ति, उल्लंघन पर मिलेगी सजा

लॉकडाउन-3 का पालन कराने को हर जिले में तैनात होंगे इंसीडेंट कमांडर



 लखनऊ : आमजन की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन-3 में तमाम सहूलियतों का रास्ता खोल दिया है। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए राहत के इन कदमों ट्रेन, मेट्रो, हवाई सेवा अंतरराज्यीय सड़क परिवहन में श्तों की भी सस्त बेड़ियां डाल दे | शैक्षिक संस्थान गई हैं। अंदजा इससे लगा सकते हैं होटल, सिनेमा, हॉल नहीं कि अब उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर बना भी अपराध सैलून, से माना जाएगा। 


शासन द्वारा जारी | क्लीनिक और औपीडी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी द्वारा इंसिडेंट कमांडर की भी तैनाती की ऑटो, टैक्सी | चारपहिया वाहन जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे |दोपहिया वाहन चरण के लिए जारी गाइडलाइन के साथ ही मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किए हैं कि सभी जिलाधिकारी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन कराएंगे। रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए इंसाडेंट कमांडर की तैनाती जिले में बस औद्योगिक झकाझ्या गैर आवश्यक एकल दुकान ई-कॉमर्स आवश्यक वस्तु बैंक व फाइनेंस सेवा करगे। वह अपने क्षेत्राधिकार में कूरियर व डाक सेवा उपायों को लागू कराने के उत्तरदायी हॉग। सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसिडेंट कमांडर के दिशा निर्देशन में काम करेंगे। आने-जाने संबंधी या अन्य जरूरी पास भी यही कमांडर जारी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



ऐसे निर्धारित होंगे कंटेनमेंट जोन
एक पॉजिटिव केस मिलने पर ० शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत न्यूनतम चार सौ मीटर तक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव

एक से अधिक केस मिलने पर शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहला, वाई,खडकी प्रशासनिक सीमा या अधिकतम एक किलोमीटर का क्षेत्र राजस्व गाव का एक किमी दायरा


फैसकवर- मास्क अनिवार्य, कार्यस्थल की शर्तें सैनिटाइजर की व्यवस्था हो इनका पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए सभी कार्मिकों के लिए आरोग्य सेत दो शिफ्ट के बीच करीब एक घंटे का अंतर रखना होगा।भोजनावकाश | में भी न जुटे भीड़ प्रवेश-निकासी और कॉमन प्लेस पर वर्मल स्कैनिंग, हैं डॉश, एप का इस्तेमाल अनिवार्य

बैंकों पर प्रतिबंध रहेगा, कहीं भी बैठक नहीं हो सकेगी कर्मियों- श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा

• कोई भी संगठन-आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पाच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा शादी में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी अंतिम संस्कार में भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।बीस

सार्वजनिक स्थल पर रखें ख्याल से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुमान के साथ दमीय होगा

शराब पीना, पान का सेवन प्रतिबंधित। इनकी दुकानों पर छह फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी और एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे


इन्हें रहेगी राहत
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधिया अनुमन्य •बस डियो 50 फीसदक्षमता के साथ चल सकेगे जिन गतिविधियों को पहले अनुमति दी जा चुकी है. उन्हें दोबारा अनुमति की जरूरत नहीं

माल-वस्तुओं
- के अंतरराज्यीय परिवहन हो सकेगा। इसमें खाली ट्रक भी शामिल है • पझेसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप अतरराष्ट्रीय सीमा पारमाल परिवहन की अनुमति होगी

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स