एकत्र नहीं हो सकेंगे पांच से अधिक व्यक्ति, उल्लंघन पर मिलेगी सजा
लॉकडाउन-3 का पालन कराने को हर जिले में तैनात होंगे इंसीडेंट कमांडर
लखनऊ : आमजन की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन-3 में तमाम सहूलियतों का रास्ता खोल दिया है। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए राहत के इन कदमों ट्रेन, मेट्रो, हवाई सेवा अंतरराज्यीय सड़क परिवहन में श्तों की भी सस्त बेड़ियां डाल दे | शैक्षिक संस्थान गई हैं। अंदजा इससे लगा सकते हैं होटल, सिनेमा, हॉल नहीं कि अब उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर बना भी अपराध सैलून, से माना जाएगा।
शासन द्वारा जारी | क्लीनिक और औपीडी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी द्वारा इंसिडेंट कमांडर की भी तैनाती की ऑटो, टैक्सी | चारपहिया वाहन जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे |दोपहिया वाहन चरण के लिए जारी गाइडलाइन के साथ ही मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किए हैं कि सभी जिलाधिकारी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन कराएंगे। रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए इंसाडेंट कमांडर की तैनाती जिले में बस औद्योगिक झकाझ्या गैर आवश्यक एकल दुकान ई-कॉमर्स आवश्यक वस्तु बैंक व फाइनेंस सेवा करगे। वह अपने क्षेत्राधिकार में कूरियर व डाक सेवा उपायों को लागू कराने के उत्तरदायी हॉग। सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसिडेंट कमांडर के दिशा निर्देशन में काम करेंगे। आने-जाने संबंधी या अन्य जरूरी पास भी यही कमांडर जारी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे निर्धारित होंगे कंटेनमेंट जोन
एक पॉजिटिव केस मिलने पर ० शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत न्यूनतम चार सौ मीटर तक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव
एक से अधिक केस मिलने पर शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहला, वाई,खडकी प्रशासनिक सीमा या अधिकतम एक किलोमीटर का क्षेत्र राजस्व गाव का एक किमी दायरा
फैसकवर- मास्क अनिवार्य, कार्यस्थल की शर्तें सैनिटाइजर की व्यवस्था हो इनका पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए सभी कार्मिकों के लिए आरोग्य सेत दो शिफ्ट के बीच करीब एक घंटे का अंतर रखना होगा।भोजनावकाश | में भी न जुटे भीड़ प्रवेश-निकासी और कॉमन प्लेस पर वर्मल स्कैनिंग, हैं डॉश, एप का इस्तेमाल अनिवार्य
बैंकों पर प्रतिबंध रहेगा, कहीं भी बैठक नहीं हो सकेगी कर्मियों- श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा
• कोई भी संगठन-आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पाच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा शादी में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी अंतिम संस्कार में भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।बीस
सार्वजनिक स्थल पर रखें ख्याल से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुमान के साथ दमीय होगा
शराब पीना, पान का सेवन प्रतिबंधित। इनकी दुकानों पर छह फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी और एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे
इन्हें रहेगी राहत
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधिया अनुमन्य •बस डियो 50 फीसदक्षमता के साथ चल सकेगे जिन गतिविधियों को पहले अनुमति दी जा चुकी है. उन्हें दोबारा अनुमति की जरूरत नहीं
माल-वस्तुओं
- के अंतरराज्यीय परिवहन हो सकेगा। इसमें खाली ट्रक भी शामिल है • पझेसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप अतरराष्ट्रीय सीमा पारमाल परिवहन की अनुमति होगी