31 मई तक प्रस्तावित लॉकडाउन 4.0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के दिशा निर्देश जारी, देखें।
जिला प्रशासन तय करेगा कंटेनमेंट और बफर जोन
लखनऊ : कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और आरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग करेगा। निर्धारित जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का निर्धारण जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार करेगा।
शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल केस हैं, वहां पर 250 मीटर की परिधि में या पूरा मोहल्ला , जो भी कम हो, कंटेनमेंट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहां सिंगल केस है, वहां राजस्व ग्राम का संबंधित मजरा कंटेनमेंट जोन होगा। यदि गांव में एक से अधिक केस (क्लस्टर) हैं तो पूरा राजस्व ग्राम कटेनमेंट जोन होगा।
इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व गांवों के मजरे बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलिवरी के कार्य की ही अनुमति सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर कटेनमेंट जोन में सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर चिकित्सकीय आपातकालीन जोन के अंदर न तो कोई आ सकेगा सर्विलांस और जरूरी चिकित्सीय स्थिति और आवश्यक वस्तुओं- और न बाहर जा सकेगा कंटेनमेंट गतिविधियां होंगी।
■ इनके आवागमन के लिए विशेष निर्देश
*राज्य के अंदर एव बाहर चिकित्सा व्यवसायी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी। सभी प्रकार के माल, माल परिवहन,खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत । किसी भी प्रकार के माल, माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुसार सीमा पार करने की छूट। इन पर पूर्ण प्रतिबंध सभी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, सिवाय चिकित्सा-आपात स्थिति, एयर एंबुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा संबंधी यात्रा के। मेट्रो रेल सेवाएं। सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रविधिक, कोचिंग संस्थान आदि। ऑनलाइन-दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। हॉस्पिटेलिटी सविंस, सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जा रही हों या लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटक या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लाई जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अङ्डों पर चलने वाली कैटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
* सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान । खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीति,खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे।धार्मिक जुलूस भी पूरी तरह निषिद्ध रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सशर्त अनुमति राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों, बसों के अंतरराज्यीय आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री और बसों के राज्य के अंदर आवागमन की अभी अनुमति नहीं है। अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।