बीमा, किराया, पेशेवर शुल्क में 25% कटौती, वित्त मंत्री की घोषणा के बाद सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली। कोरोना महामारी से प्रभावित जनता को राहत देने के लिए पैकेज का मकसद खपत वित्त मंत्री ने लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया. पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति के कर में 25 फीसदी कटौती का एलान किया था। सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि इस कटौती का लाभ 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा।
वित्त मंत्री ने एक 14 मई से 31 दिन पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत मार्च 2021 तक पर कर संग्रह (टीसीएस) पर 25 फीसदी छूट देने की लागू रहेगी छूट बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित दरों को अधिसूचित कर दिया दिया है। इस कटौती से करदाताओं को 50 हजार करोड़ की अतिरिक्त बचत होगी।
सीबीडीटी के अनुसार, 10 लाख से बढ़ाना : सीईए मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियन ने कहा है कि सरकार के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का मकसद खपत को बढ़ाना है। कोरोना से गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में अधिक के मोटर वाहन की बिक्री पर टीसीएस 0.75 सरकार की कोशिश महंगाई के प्रभाव को फीसदी कर दिया है। कुल 23 मामलों में टीडीएस कम किया