कोविड 19 हेतु सक्षम व्यक्तियों को अपने घर में ही क्वारेन्टाइन (होम-क्वारेन्टाइन) किये जाने के विकल्प हेतु निर्देश जारी, देखें।
कोरोना पॉजिटिव को घर पर ही किया जा सकेगा क्वारंटीन
शासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, होम क्वारंटीन के पूरे करने होंगे मानक
लखनऊ। कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज को अब घर पर ही क्वारंटीन किया जा सकेगा। शासन ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। होम क्वारंटीन के लिए घर में अलग कमरा, साथ में शौचालय की सुविधा या फिर घर में दो शौचालय होना जरूरी होगा। घर में बुजुर्ग, गंभीर रोगी, गर्भवती व बच्चे नहीं होने चाहिए। संक्रमित को घर से बाहर जाने और किसी व्यक्ति से मिलने पर पाबंदी होगी। घर के बाहर परिवारीजनों को सूचना लगानी होगी कि यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा आम आदमी, सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को मिल सकेगी। अभी तक इन्हें स्वास्थ्य विभाग की -निगरानी में किसी अस्पताल या संस्थान में 14 दिन क्वारंटीन किया जाता था। नए प्रोटोकॉल में भी 14 दिन का होम क्वारंटीन है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति को कमरे में ही भोजन दिया जाएगा।
उसको रोजाना सैनिटाइज करना होगा रोगी का कमरा पॉजिटिव व्यक्ति के कमरे का रोजाना एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन करना होगा। शौचालय को ब्लीच व हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करना होगा। क्वारंटीन व्यक्ति को 30 सेकंड तक बार बार हाथ धोना या फिर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ को विसंक्रमित करना होगा। मास्क, गमछा या अन्य कपड़े से मुंह व नाक को ढंकना होगा। इसे आठ घंटे के बाद डिटरजेंट पाउडर से धोना होगा। देखरेख करने वाला व्यक्ति अपनी आंख, नाक व मुंह को अनावश्यक रूप से नहीं छुएगा। सामान अलग होगा।
ऐसे लोगों के बर्तन व प्रयोग किए कपड़े ग्लव्स पहनकर डिटर्जेंट से सावधानी के साथ घर के लोग साफ करेंगे घर वालों को डिस्पोजल ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। गलब्स को हटाकर हाथ को फिर से साबुन से धोना होगा परिवार का कोई एक सदस्य ही क्वारंटीन में रखे गए व्यक्ति की देखरेख करेगा। दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानक का उसे पालन करना होगा।