वित्त अधिनियम में ट्रिब्यूनल के लिए बनाए नियम रद्द, केंद्र को नियुक्ति के मानक फिर से तय करने मे निर्देश।
14 Nov 2019
उच्चतम न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम-2017 के नियमों को बुधवार को रद्द कर दिया और सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में फिर से नए मानक तय करने का निर्देश दिया।
अदालत ने किसी बिल को वित्त विधेयक घोषित करने के स्पीकर के आदेश और उसकी शक्ति की समीक्षा के लिए मामला को सात जज की पीठ को भेज दिया। वित्त विधेयक को राज्यसभा नहीं भेजा जाता,उसे लोकसभा में पास होने पर पारित हुआ मान लिया जाता है।
कानून मंत्रालय रिपोर्ट सौंपे: मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कानून मंत्रालय को पूर्ण अध्ययन करने और शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरणों में नियुक्ति संबंधित क़ानूनों के अनुसार ही होनी चाहिए।