केंद्र सरकार ‘कोड ऑन वेजेज' कानून के तहत न्यूनतम वेतन देने के लिहाज से जरूरी बदलाव करेगी। इसमें नौकरियों की नई कैटेगरी बनाई जाएगी। आने वाले दिनों में कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम तन्ख्वाह की निचली और ऊपरी सीमा भी तय की जाएगी।
सरकार को कंपनियों की तरफ से न्यूनतम वेतन में मनमानी की शिकायतें मिली थीं जिनको दूर करने के लिहाज से नए कानून में ये प्रावधान जोड़े जाएंगे। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों की मनमानी से निपटने के लिए सरकार ने हुनरमंद और गैर हुनरमंद कामों की परिभाषा भी तय कर ली है। मौजूदा सिस्टम के हिसाब से सरकार नौकरियों को हुनरमंद, गैर हुनरमंद, कम हुनरमंद और *अत्याधिक हुनरमंद समेत चार कैटेगरियों में बांटेगी।
सरकार को मिली शिकायतों के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों को गैर हुनरमंद वाली सैलरी देकर हुनरमंद कामों को कराती रहती थी। यानि व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। यही वजह है कि सरकार ने नए ‘कोड ऑन वेजेज' के ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान करने का फैसला किया है।