स्थानीय निकायों में कार्यरत 15000 से अधिक कर्मियों की 15 साल बाद नई पेंशन कटौती का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने ऐसे कर्मियों की पेंशन कटौती के लिए कोड आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
स्थानीय निकाय निदेशालय की वित्त एवं लेखाधिकारी अनामिका सिंह ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय के कर्मियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) की व्यवस्था लागू करने के लिए डीटीओ और डीडीओ के यूजर कोड व पासवर्ड उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है। इसके आधार पर एनपीएस कटौती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निकायों में नई पेंशन की कटौती नहीं हो पा रही थी।
पेंशन कटौती न होने की वजह से वर्ष 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी परेशान चल रहे थे। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने 17 जुलाई 2019 को निकायों में नई पेंशन कटौती के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किया था। इसके आधार पर निकायों में एनपीएस कटौती की व्यवस्था की गई है। निकाय चूंकि स्वायत्तशासी संस्था की श्रेणी में आते हैं इसलिए पेंशन कटौती के बाद पैसा कहां जमा किया जाना है इसे स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा। प्रदेश के अधिकतर निकायों ने नई पेंशन व्यवस्था में एनपीएस की कटौती नहीं शुरू की है।