अभी सुरक्षाबलों और विदेशों में कार्यरत कर्मी करते हैं
चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है।
चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 22 अक्तूबर को इस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन के संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में शामिल कर दिया है। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद अधिक उम्र या अन्य शारीरिक अक्षमता के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचने में अशक्त मतदाताओं की भी मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करना है।
भारत में अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने वाले मतदाताओं को अपने मूल निवास स्थान पर ही जाकर मतदान करना होता। अनुपस्थित मतदाता ई-पोस्टल बैलेट से मतदान करते हैं।