आरक्षित वर्ग के लिए अलग साक्षात्कार गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट।
आरक्षित व सामान्य वर्ग के इंटरव्यू अलग-अलग नहीं
21 Sep 2019
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि नौकरियों के लिए सामान्य व आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साक्षात्कार अलग-अलग नहीं लिए जा सकते। ऐसा करना गैरकानूनी है।
यह कहकर शीर्ष अदालत ने शिमला स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार को रद कर फिर से इंटरव्यू का आदेश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत रस्तोगी की पीठ ने यह फैसला ओबीसी वर्ग में चुने गए उम्मीदवार की अपील पर दिया जिसमें उसने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस उम्मीदवार के चयन के खिलाफ दायर रिट अर्जी को स्वीकार कर लिया था।