कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से देनी होगी पेंशन, पेंशन निर्धारण में तदर्थ या नियमित नियुक्ति का नहीं है महत्व : हाईकोर्ट।
तदर्थ से नियमित होने पर शुरू से मिलेगा पेंशन लाभ: स्थायी पद पर तदर्थ के रूप में नियुक्त कर्मी के नियमित होने के बाद पेंशन निर्धारण में तदर्थ अवधि का भी महत्व है। ऐसे में नियुक्ति के समय से पेंशन की गणना की जाएगी। तदर्थ सेवा अवधि नियम 3(8) के तहत क्वालीफाइंग सर्विस मानी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तदर्थ सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना में न जोड़ने के आदेश को रद कर दिया है।