आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31अगस्त 2019 तक बढ़ाई गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा जारी विज्ञप्ति देखें।
नई दिल्ली : (बिजनेस डेस्क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई, 2019 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तारीख आगे बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा आईटीआर तय समय सीमा समाप्त होने से पहले दायर नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा, यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करों को ई-फाइल करने के लिए कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जब ई-फाइलिंग आयकर रिटर्न भरना होता है तो उन्हें अपनी आय की सटीक जानकारी देनी होती है।