Home » NEWS » उच्च न्यायालय » कोर्टशाला » सेवा निवृत्ति परिलाभ » हाईकोर्ट : सेवानिवृत्ति के बाद देयों को रोकना मौलिक अधिकारों का हनन, मनमर्जी से देयों को देने की व्यवस्था पर जताई कोर्ट ने आपत्ति हाईकोर्ट : सेवानिवृत्ति के बाद देयों को रोकना मौलिक अधिकारों का हनन, मनमर्जी से देयों को देने की व्यवस्था पर जताई कोर्ट ने आपत्ति प्राइमरी का मास्टर 2 7:20 AM NEWS उच्च न्यायालय कोर्टशाला सेवा निवृत्ति परिलाभ हाईकोर्ट : सेवानिवृत्ति के बाद देयों को रोकना मौलिक अधिकारों का हनन, मनमर्जी से देयों को देने की व्यवस्था पर जताई कोर्ट ने आपत्ति। कर्मचारियों को पक्ष रखने का मौका दिए बिना जारी आदेश वैध नहीं : हाईकोर्ट। Share: Facebook Twitter Google+ StumbleUpon Digg Delicious LinkedIn Reddit Technorati