विषय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जन जाति तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से
आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को
राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्था/मानक
निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
- विभाग/अनुभाग - कार्मिक विभाग, कार्मिक अनुभाग 2
- शासनादेश संख्या - 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-।।
- शासनादेश तिथि - 18/02/2019
- शासनादेश श्रेणी - अन्य/विविध