ईमानदार अफसरों और कर्मियों की ढाल बनेगा राजस्व विभाग, कर्मचारियों के खिलाफ पेशबंदी कर मुकदमा दर्ज कराना अब आसान नहीं
लखनऊ : राजस्व विभाग के ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पेशबंदी कर मुकदमा दर्ज कराना अब आसान नहीं होगा।1आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजस्व परिषद संहिता 2006 की धारा 225 के तहत यह व्यवस्था है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या सेवक, इस संहिता के तहत बनाई गई नियमावली के अधीन किसी आदेश का पालन कराता है तो राज्य सरकार के खिलाफ इस संहिता के उपबंधों के फलस्वरूप हुए या होने वाले नुकसान या क्षति के लिए कोई वाद या कार्रवाई नहीं की जाए।
इस व्यवस्था के अनुक्रम में सीआरपीसी की धारा 156 (3) अथवा अन्य प्रकार से लेखपाल या किसी अन्य संवर्ग के अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी या मुकदमा की कार्रवाई पर रोक लगाने या समाप्त करने के लिए अपने स्तर से बैठक कर निस्तारण करेंगे।
दरअसल परिषद का यह आदेश लेखपाल संघ की उस मांग के बाद आया है जिसमें लेखपालों के खिलाफ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे या सरकारी कार्य के दौरान पेशबंदी कर जबरन कार्रवाई या मुकदमा लगातार की जा रही है। ऐसा होने से ईमानदार कर्मचारियों को सरकारी आदेशों का पालन कराने में भी दिक्कत हो रही है। इस बारे में एडीएम प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता का कहना है कि परिषद के निर्देशों को अमल में लाया जाएगा।जागरण संवाददा