सरकारी दफ्तरों में सिगरेट, तंबाकू सेवन पर होगी कड़ी कार्रवाई, अभियान चला कर तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के खिलाफ अनुपालन कराने के निर्देश
लखनऊ : सरकारी दफ्तरों में सिगरेट और तंबाकू सेवन पर पहले से ही प्रतिबंध है लेकिन, अनुपालन नहीं हो रहा है। अब अगर किसी ने तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और गुटखा का सेवन किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उप्र को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को सभी अपर मुख्य सचिव (एसीएस), प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट कहा है कि दफ्तरों में सिगरेट, तंबाकू, मसाला, गुटखा, धूमपान आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित करने संबंधित आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए। डॉ. पांडेय ने कहा कि तंबाकू उत्पादों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इसके दुष्प्रभाव से राष्ट्रीय स्वास्थ्य की क्षति होती है।
मुख्य सचिव ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का अधिनियम) अधिनियम-2003, (सीओटीपीए-2003) का हवाला देते कहा है कि इसके तहत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप्र को संपूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के लिए शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य पालन के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।