Searching...
Thursday, September 27, 2018

बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं, पर आधार को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैधानिक, मनी बिल के रूप में पास करने पर भी मुहर

बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं, पर आधार को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैधानिक, मनी बिल के रूप में पास करने पर भी मुहर


नई दिल्ली  : शुरू से विवादों में घिरे आधार कानून को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से शर्तो के साथ मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को रद करते हुए आधार कानून को संवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न और स्थायी खाता नंबर (पैन) के लिए आधार अनिवार्य रहेगा। लेकिन बैंक खाते, मोबाइल फोन, स्कूल एडमीशन और सीबीएसई, नीट (मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए) व यूजीसी की परीक्षाओं के लिए यह जरूरी नहीं होगा। लेकिन सब्सिडी वाली सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार जरूरी होगा। लेकिन कोई निजी व्यक्ति या कंपनी आधार की प्रामाणिकता नहीं मांग सकती। कोर्ट ने उससे संबंधित प्रावधान रद कर दिया है।



सुप्रीम कोर्ट डाटा सुरक्षा के लिहाज से भी आधार के प्रावधानों से आश्वस्त है। साथ ही सरकार को आदेश दिया कि घुसपैठियों को आधार नंबर नहीं दिया जाए।  सरकार की आधार योजना को बल देने वाला यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चार-एक के बहुमत से सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, एके सीकरी, एमएम खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण ने कानून को संवैधानिक ठहराया है जबकि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा है कि आधार कानून और उसके नियम असंवैधानिक हैं। कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते के बारे में यह अनिवार्यता सिर्फ नये खाते खोलने के लिए नहीं रखी गई थी बल्कि पुराने खातों के लिए भी आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया, जो व्यक्ति को अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है। इसलिए यह नियम मनमाना है।


■ नहीं बढ़ाया जा सकता दायरा: कोर्ट यह भी साफ किया है कि सब्सिडी, सेवाओं का लाभ देने के लिए आधार का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। जाहिर तौर पर संदेश यह था कि किसी भी ऐसी योजना से आधार को नहीं जोड़ा जा सकता है जिसमें सिर्फ थोड़ी बहुत छूट हो। कोर्ट ने कहा कि धारा-7 के तहत सब्सिडी का लाभ देने वाली योजनाओं और वंचित वर्ग के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में आधार लागू होगा


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीन बड़े फैसले दिए। पहले आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अब जरूरी नहीं होगा। लेकिन, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह अनिवार्य ही रहेगा। दूसरे फैसले में सरकारी नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया। तीसरे फैसले में शीर्ष अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को मंजूरी दे दी।


■ सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैधानिक, मनी बिल के रूप में पास करने पर भी मुहर
पैन और आयकर रिटर्न के लिए बना रहेगा अनिवार्य, डाटा को सुरक्षित कहानिजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं 1आधार कानून को संवैधानिक ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि आधार कानून को सरकार की निगरानी नहीं कहा जा सकता। यह कानून निजता का हनन नहीं करता। आधार योजना के पीछे कानून है और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ देना है। आधार कानून पूर्णता के सिद्धांत पर खरा उतरता है। निजता के अधिकार और भोजन, आश्रय आदि के अधिकार के बीच संतुलन कायम है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में सूचना बहुत कम एकत्र की जाती है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स