एजेंसियां, नई दिल्ली : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने कहा है कि किसी मृत सरकारी सेवक की विधवा पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है। कैट के प्रशासनिक सदस्य प्रवीण महाजन ने यह कहते हुए दिल्ली निवासी रेणु गुप्ता (47) की पारिवारिक पेंशन बहाल करने का आदेश दिया कि गुप्ता ने पुनर्विवाह के बाद बेटे के नाम पर पारिवारिक पेंशन को अंतरित करने का अनुरोध इसका नतीजा जाने बिना किया। वह पवन कुमार गुप्ता की पत्नी हैं जो मृत्यु के समय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी थे।
कैट ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह चार महीने के अंदर रेणु गुप्ता के बेटे
पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है विधवा : कैट
महिलाओं के लिए आसान होगी पैन कार्ड प्रक्रिया
के नाम से उनके नाम पर पेंशन दावे को अंतरित करे। अधिकरण ने कहा, नतीजा को जाने बिना उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने बेटे के नाम पर पारिवारिक पेंशन को अंतरित करने का अनुरोध किया। हालांकि, वह पारिवारिक पेंशन बेटे के 25 साल का हो जाने पर अमान्य हो जाएगी। अधिकरण ने कहा, सरकार ने कहा है कि विधवा के पुनर्विवाह करने की स्थिति में भी पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है।• नई दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड नियमन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि अकेले रहने वाली महिलाओं को बच्चों का पैन कार्ड बनवाने में पूर्व पति के नाम का उल्लेख नहीं करना पड़े। मेनका ने ट्वीट कर कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड नियमन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि अकेले रहने वाली महिलाओं को अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवाने में पूर्व पति के नाम का उल्लेख नहीं करना पड़े। दरअसल, मेनका गांधी ने पैन कार्ड नियमन में बदलाव की मांग करते हुए जुलाई में वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी।