लाउडस्पीकर की अनुमति अब ऑनलाइन आवेदन से, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कर सकेंगे आवेदन, गाइडलाइन जारी।
प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो इस व्यवस्था में जिले के 7 एसीएम को शामिल न करने से काफी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों से आवेदन किए जाते हैं। एसीएम को शामिल न किए जाने से शहरी क्षेत्र के ये आवदेन भी एसडीएम के पास ही जाएंगे। एसडीएम के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
जिला प्रशासन ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया का ट्रायल किया जाए। साथ ही शासन में प्रस्ताव भेजा जाए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जिले के सभी एसीएम को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा प्रक्रिया में शामिल सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ऑनलाइन अनुमति के लिए ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आवेदक सीएससी पर जाकर अनुमति के पत्र का प्रिंट ले सकता है। अनुमति पत्र पर जिम्मेदार अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर भी होना आवश्यक होंगे। आवदेन निरस्त किए जाने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों को इसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताना होगा।
लखनऊ : लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देने की प्रक्रिया में एसीएम को शामिल ही नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इससे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रशासनिक अधिकारी अब इस व्यवस्था में सुधार लाने पर मंथन कर रहे हैं।
शासन ने लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन ने ऑनलाइन आवेदन के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करना होगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर गृह विभाग कॉलम में अनुमति का लिंक दिया गया है। फिलहाल कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद से लोग ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। आवदेन के लिए 20 रुपये शुल्क भी देना होगा। अवदेन की अनुमति प्रक्रिया में एसडीएम, थाना और कोतवाली प्रभारियों को शामिल किया गया है।