केन्द्रीयकर्मियों को पेंशन लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपना पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है। यह जीवित रहने का प्रमाणपत्र सौंपने के लिए बैंक का चक्कर काटने से बचाता है और तकनीक का इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है।
इस बात की जानकारी सामने आई है कि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण कुछ रिटायर कर्मचारियों को पेंशन लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में जितेंद्र सिंह का बयान महत्व रखता है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया गया है। 12 अंकों वाला आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआइडीएआइ) ने जारी किया है। यह पहचान और पता का सुबूत के रूप में काम करता है।
केंद्र सरकार के करीब 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61.17 लाख पेंशन धारक हैं। जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। बताया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 किया गया है। ग्रेच्युटी सीलिंग को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। तय चिकित्सा भत्ता 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं।