लखनऊ : शासन ने कारागार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादला नीति में बदलाव किया है। प्रमुख सचिव गृह एवं कारागार अरविन्द कुमार ने पूर्व के नियमों में परिवर्तन करते हुए नया शासनादेश जारी किया है। पहले समूह ‘ख’ यानी कारागारों के अधीक्षक संवर्ग के कार्मिकों का तबादला संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता था लेकिन, अब इनका तबादला शासन से होगा।
पहले यह व्यवस्था थी कि दो वर्ष में रिटायर होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिक अपने गृह जिले में तैनात हो सकते थे लेकिन, अब उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।