लखनऊ : शासन ने प्रदेश के सभी कोषागारों को निर्देश दिया है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में वे राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद/सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित करें। वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए दिशानिर्देश तो दे दिये हैं लेकिन उसे यह आदेश इसलिए देना पड़ा है क्योंकि संभव है कि कुछ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषागारों को अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते तक वेतन की धनराशि न आवंटित की जा सके। कर्मचारियों को मार्च का वेतन मिलने में कोई अड़चन न आए, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है।