नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सरकारी राजकोष से धन मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय-सीमा तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून है। इससे पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2018 थी।
इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रलय की ओर से बुधवार को जारी प्रपत्र में कहा गया है कि पीडीएस, मनरेगा और पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून है। योजनाओं को आधार से जोड़ने के लिए जो समय की मोहलत दी गई है, उसका मकसद किसी पात्र व्यक्ति को केवल आधार की कमी के चलते योजना के लाभ से वंचित होने से बचाना है।
गौर करने की बात यह है कि विगत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए 31 मार्च की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इससे पहले आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ने की अंतिम तारीख को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
■ केंद्र ने तीन माह बढ़ाई आधार जोड़ने की मोहलत,
■ सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार
नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार नंबर को पैन (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। सीबीडीटी ने चौथी बार यह समयसीमा बढ़ाई है।
माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में लिया है। इसमें शीर्ष अदालत ने विभिन्न सेवाओं से आधार नंबर को लिंक करने करने की अंतिम समयसीमा (31 मार्च) को तब तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि इस मसले पर संविधान पीठ अपना फैसला नहीं सुना देती। बता दें कि देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।