■ छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू किये जाने सम्बन्धी सोशल साइट्स के हल्ले पर प्राइमरी का मास्टर ● कॉम के विश्लेषण / पोस्टमॉर्टम ने लगाया विराम
🔵 सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का नहीं है आदेश
🔵 केवल 2005 से पूर्व अस्थाई नियुक्त और वर्तमान में स्थाई घोषित कर्मचारियों को NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन देने है आदेश
🔵 NPS में काटी गई धनराशि का पुरानी पेंशन में होगा समायोजन
🔵 छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार अस्थाई सेवा अवधि को जोड़कर होगा पेंशन का निर्धारण
🔵 उत्तर प्रदेश के 2005 से पहले अस्थाई नियुक्त हुए मृतक आश्रित शिक्षकों को भी मिल सकता है इस कोर्ट आदेश का लाभ