नौकरीपेशा लोगों को बजट में मायूसी मिली है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि स्डैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत फिर से करके सैलरी वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। स्डैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40 हजार रुपये की छूट मिलेगी। यानी जितनी सैलरी पर टैक्स बनेगा, उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा।
माना जा रहा है कि जेटली इस बार मौजूदा टैक्स छूट 2.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख कर सकते हैं। सरकार सैलरी पाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दे सकती है। इसका मतलब है कि इनवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत केवल 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स में छूट ली जा सकती है।
टैक्स स्लैब की मौजूदा स्थिति जो कि अब बनी रहेगी।
इनकम टैक्स स्लैब (60 साल तक की उम्र वालों के लिए)
आय मौजूदा दर
0 से 2.5 लाख रुपए 0%
2.5 लाख से 5 लाख 5%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%