नई दिल्ली : नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में इस खाते से पैसा निकालने के नियम उदार किए गए हैं। पेंशन सेक्टर के रेगुलेटर पीएफआरडीए ने मकान खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए एनपीएस के खाते से आंशिक निकासी की अनुमति दे दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के एक सकरुलर के अनुसार तीन साल से एनपीएस खाते में धनराशि जमा कर रहे खाताधारक 25 फीसद राशि इन खर्चो के लिए निकाल सकते हैं।
खाताधारक को खाते की पूरी अवधि में सिर्फ तीन बार पैसा निकालने की अनुमति होगी। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि मकान या फ्लैट खरीदने के लिए धन निकासी की अनुमति होगी लेकिन पहले से ही अगर कोई आवास है तो इसकी अनुमति नहीं होगी। अगर खाताधारक संयुक्त रूप से किसी आवास का स्वामी है या पैतृक संपत्ति है तो भी निकासी की अनुमति नहीं होगी। बीमारी के मामले में कैंसर, किडनी, हार्ट सर्जरी और लकवा जैसे गंभीर रोगों के मामले में ही धन निकासी हो सकेगी।