लखनऊ : प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा शिक्षा के संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में गरीबों, किसानों व असहाय वर्ग के लोगों को अब ढाई लाख रुपये की सीमा तक मुफ्त इलाज मिलेगा। उपचार में यदि किसी कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ी तो एक लाख रुपये कीमत तक का इंप्लांट भी निशुल्क मिलेगा। यह सुविधाएं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मिलेंगी। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता पर योजना लागू करने का निर्देश दिया है।
बीमा योजना के जारी दिशा निर्देश के अनुसार मुफ्त इलाज की सुविधा राजस्व अभिलेखों या खतौनी में खातेदार या सहखातेदार के तौर पर दर्ज प्रदेश के उन सभी किसानों और किसी भी व्यवसाय या कार्य में लगे लोगों को मिलेगी, जिनकी पारिवारिक आय 75 हजार रुपये सालाना से कम है और योजना की अवधि में जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है। पात्रता वाले परिवार के सदस्यों को राजस्व या ब्लॉक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा योजना के तहत अन्य लाभ अनुमन्य कराए जाएंगे।