इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त निदेशक अभियोजन की सेवानिवृत्ति के बाद पिछली तारीख से पांचवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बावजूद वेतन पुनरीक्षित करने से इन्कार करने के निदेशक पेंशन के आदेश को रद कर दिया है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति रणविजय सिंह व न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ ने गाजीपुर में तैनात रहे विजय शंकर दुबे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची 31 जनवरी 1997 को सेवानिवृत्त हुआ था। इसके बाद पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। जिसे एक जनवरी 1996 से लागू किया गया। कोर्ट ने कहा कि अन्य संयुक्त निदेशकों के समान याची को भी बढ़ा हुआ वेतन पाने का हक है। इससे इन्कार करना याची से भेदभाव करना है। कोर्ट ने याची को बकाये वेतन के साथ सेवाजनित समस्त परिलाभों का भुगतान तीन महीने में करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह और आरके पांडेय ने बहस की।