नई दिल्ली: एससी-एसटी वर्ग को सरकार की ओर से जल्द ही एक बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद के लिए भटकना नहीं होगा। एक आवेदन और खुद से प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर ही उन्हें मदद मिल जाएगी। अभी तक उन्हें अपने आवेदन को सांसद या कलेक्टर से अनुमोदन कराना पड़ता है। साथ ही आवेदन के साथ सौंपे जाने वाले सभी दस्तावेजों को भी किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने की अनिवार्यता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय की नई कोशिश के तहत योजना में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। योजना में उन्हीं परिवारों को गंभीर बीमारियों में मदद देने की व्यवस्था है, जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है।