नई दिल्ली : सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ेगी। सरकार इसकी समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करेगी। इस बाबत शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जा सकती है। ये जानकारी गुरुवार को केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को दी। हालांकि साथ ही साफ किया कि बढ़ी समय सीमा का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास आधार नहीं है।
गुरुवार को आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता और आधार को बैंक खातों से लिंक करने की तिथि 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। कोर्ट आधार की वैधानिकता तय होने तक इस पर अंतरिम रोक लगाए।
उधर, दूसरी ओर केन्द्र सरकार की ओर से पेश वेणुगोपाल ने कहा कि आधार की अनिवार्यता की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि मोबाइल को आधार से लिंक कराने की समय सीमा छह फरवरी ही रहेगी क्योंकि उस बारे में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन दलीलों का विरोध करते हुए श्याम दीवान ने कहा कि समय सीमा बढ़ने की छूट उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिनके पास आधार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाए।