नई दिल्ली : बैंक खातों को आधार व पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख केंद्र सरकार ने फिर आगे बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2018 तक ऐसा किया जा सकेगा। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख तय की थी। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार देर रात को जारी की। सुप्रीम कोर्ट कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के साथ आधार जोड़ने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा।
सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान खोले जा रहे नए बैंक खातों को आधार के साथ छह महीने के भीतर लिंक करना होगा। हालांकि जो खाताधारक इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व अपने बैंक को आधार या पैन लिंक कराने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दे चुके होंगे, वे छह महीने की अवधि के बाद भी जुड़वा सकेंगे। लेकिन छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद वह तब तक अपने खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे, जब तक आधार या पैन खाते के साथ जुड़वा नहीं देते।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें केंद्र सरकार ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही गई थी जिसमें आधार से कई योजनाओं को जोड़ना अनिवार्य करने के आदेश दिए गए थे। आधार को बैंक खाते से जोड़ने के अलावा 45 और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे मिड-डे मील योजना, पीडीएस, मनरेगा, जिन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायाधीश ए. एम खानविल्कर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ उन आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए कल दोपहर दो बजे बैठेगी, जिनमें आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की गई है।